अग्निवीर/अग्निपथ भर्ती योजना नियम और शर्तें: भारतीय सेना अधिनियम 1950 के अंतर्गत अग्निपथ योजना द्वारा अग्निवीर भर्ती के लिए नियम और शर्तें, अग्निवीर चयन प्रक्रिया, अग्निवीर रैंक, सेवा के अवधि के दौरान कर्त्तव्य, अग्निवीर आर्थिक लाभ, नियमों का पालन, सेवा समाप्ति, स्थाई रूप से सेना में नामांकन, अवकाश, आर्थिक पैकेज, वेतन और भत्ते, अग्निवीर सेवा निधि, जीवन बीमा कवर, कौशल प्रमाण पत्र, 12वीं पास प्रमाणपत्र, अग्निपथ योजना के अंतर्गत अग्निवीर भर्ती के लिए ऑनलाइन पंजीकरण की सुविधा आदि अग्निवीर सेवा सम्बन्धी नियम एवं शर्तें की सम्पूर्ण जानकारी प्रस्तुत लेख में अग्निवीर आवेदकों की जानकारी के लिए विस्तृत रूप से दी गयी है।
AGNIVEER BHARTI NIYAM
विशेष निर्देश अग्निवीर/अग्निपथ भर्ती योजना
अग्निवीर/अग्निपथ सेवा नियम: Click Here to Read in Simple English
1. अग्निपथ योजना के तहत सेवा के लिए नामांकित अग्निवीरों के लिए सेवा के नियमों और शर्तों के मुख्य पहलुओं का उल्लेख निम्नलिखित पैराग्राफ में किया गया है।
Agniveer Bharti Yojana Niyam Aur Sharte. Agnipath Bharti Yojana Niyam Aur Sharten.
Index of Content
अग्निवीर/अग्निपथ भर्ती योजना नियम और शर्तें:
अग्निवीर सेना नियम 1950
(a) अग्निवीर भर्ती (नामांकन)
(i) सेना अधिनियम 1950 के तहत अग्निवीर उम्मीदवार को ट्रेनिंग पीरियड को मिलकर 04 वर्ष के लिए नामांकित किया जाएगा।
(ii) नामांकित अग्निवीर सेना अधिनियम 1950 के अधीन होंगे और उन्हें जल, थल या वायु के रास्ते जहां भी आदेश दिया जाएगा, वहां जाने के लिए उत्तरदायी होंगे।
(iii) अग्निपथ योजना के तहत नामांकित अग्निवीर किसी भी पेंशन या ग्रेच्युटी के लिए पात्र नहीं होंगे।
अग्निवीर भर्ती सेवा नियम:
अग्निपथ सेवा नियम और शर्तें:
(a) अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीरों की सेवा भर्ती की तिथि से प्रारंभ होगी।
(b) भारतीय सेना में अग्निवीर एक अलग रैंक होगा जो कि वर्तमान किसी भी रैंक से अलग है।
(c) अग्निवीर के चार साल की सेवा अवधि के दौरान वेतन, छुट्टी, वर्दी और भत्ते भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आदेशों और निर्देशों द्वारा शासित होंगे।
(d) अग्निवीर यूनिट/रेजिमेंट/ संगठनात्मक हित में समय-समय पर तय किए गए किसी भी प्रकार के कर्तव्य पालन के उत्तरदायी होंगे।
(e) इस प्रकार प्रदर्शित किए गए अग्निवीर के प्रदर्शन को नियमित सेना में भर्ती के नामांकन के लिए प्रस्ताव के रूप में माना जाएगा।
(f) अग्निवीरों को किसी भी रेजिमेंट/ यूनिट में तैनात किया जा सकता है और संस्था के हित में आगे स्थानांतरित किया जा सकता है।
स्थाई रूप से सेना में तैनाती के नियम एवं शर्तें
भारतीय सेना के नियमित संवर्ग में अग्निवीर भर्ती के लिए नामांकन:
(a) संगठनात्मक आवश्यकताओं और घोषित नीतियों के आधार पर अग्निवीर जो प्रत्येक बैच में अपनी सैन्य सहभागिता की अवधि पूरी कर रहे हैं, भारतीय सेना में स्थाई रूप से शामिल के लिए आवेदन करने का अवसर अग्निवीर को प्रदान किया जाएगा। इन आवेदनों पर सेना द्वारा एक केंद्रीकृत तरीके से विचार किया जाएगा, जिसमें उनकी सेना में सहभागिता की अवधि के दौरान प्रदर्शन सहित एक उद्देश्य मानदंड के आधार पर विचार किया जाएगा और अग्निवीर भर्ती के प्रत्येक विशिष्ट बैच के 25% से अधिक को भारतीय सेना के नियमित संवर्ग में नामांकित नहीं किया जाएगा, जिन्होंने चार साल की अनुबंधित अवधि पूरी कर ली है।
15 वर्ष के लिए सैन्य सेवा भर्ती के नियम और शर्तें
(b) भारतीय सेना में नियमित रूप से भर्ती होने के लिए अग्निवीरों को 15 वर्ष की एक और अवधि के लिए नामांकित किया जायेगा। 15 वर्ष के लिए स्थाई रूप से भर्ती सैनिकों को भारतीय सेना के “अन्य रैंक एवं जूनियर कमीशंड अधिकारीयों” के लिए लागू सेवा के नियम और शर्तों के अधीन रहना होगा। अग्निवीरों को स्वयं चुने जाने का कोई अधिकार नहीं होगा। सैनिको का चयन विशेष रूप से भारतीय सेना के क्षेत्राधिकार में होगा।
(c) चिकित्सा शाखा के तकनीकी संवर्ग को छोड़कर, अग्निपथ योजना के लागू होने से भारतीय सेना के नियमित संवर्ग में सैनिकों का नामांकन केवल उन कर्मियों को उपलब्ध होगा जिन्होंने अपनी अनुबंध की अवधि को अग्निवीर के रूप में पूरा कर लिया है।
अग्निवीर के कार्य, स्थान्तरण के नियम और शर्तें
अग्निवीर के कर्त्तव्य:
(a) अग्निवीरों को सेवा के दौरान समय समय पर निश्चित किये गए संगठनात्मक हित में कोई भी कार्य सौंपा जा सकता है।
(b) अग्निवीरों को किसी भी रेजिमेंट/ यूनिट में तैनात किया जा सकता है और संगठनात्मक हित में अन्य रेजिमेंटों / यूनिटों में स्थानांतरित किया जा सकता है।
अग्निवीर अवकाश के नियम और शर्तें
अग्निवीर अवकाश:
छुट्टी का अनुदान भारतीय सेना की सेवा अत्यावश्यकताओं के अधीन होगा। सैन्य सहभागिता अनुबंध की अवधि के दौरान अग्निवीरों को निम्नलिखित अवकाश लागू हो सकते हैं:-
(a) वार्षिक अवकाश – 30 दिन तक प्रति वर्ष
(b) अस्वस्थता अवकाश- मेडिकल लीव चिकित्सा सलाह के आधार पर लागू होगी।
अग्निवीर वेतन और भत्ते सम्बंधित नियम/ शर्तें
अग्निवीर वेतन, भत्ते और अन्य संबंधित लाभ:
(a ) अग्निवीर पैकेज
(i) अग्निवीरों को सेवा काल के दौरान मिलने वाले वेतन एवं अन्य लागू भत्ते नीचे दी गई सारिणी में दर्शाया गया हैं:-
अग्निवीरों के वेतन और अन्य भत्ते | ||
---|---|---|
a | प्रथम वर्ष | अनुकूलित पैकेज 30,000/- प्रतिमाह एवं अन्य लागू भत्ते |
b | द्वितीय वर्ष | अनुकूलित पैकेज 33,000/- प्रतिमाह एवं अन्य लागू भत्ते |
c | तृतीय वर्ष | अनुकूलित पैकेज 36,000/-प्रतिमाह एवं अन्य लागू भत्ते |
d | चतुर्थ वर्ष | अनुकूलित पैकेज 40,000/- प्रतिमाह एवं अन्य लागू भत्ते |
(ii) अग्निवीर के उपरोक्त वेतन पैकेज की 30% धनराशि अनिवार्य रूप से हर महीने कार्पस कोष में जमा किया जाएगा एवं बराबर की धनराशि भारत सरकार द्वारा कोष में सम्लित की जाएगी। कार्पस निधि योगदान से बची शेष राशि का भुकतान अग्निवीर को प्रदान किया जायेगा।
अग्निवीर सेवा निधि पैकेज:
सेवा निधि भुकतान: अग्निवीर की 4 वर्ष की सेवा होने पर भारत सरकार द्वारा 5.02 लाख की राशि का समायोजन अग्निवीर सेवा निधि में किया जाएगा, सेवा निधि के रूप में रुपये 10.04 लाख की राशि एवं उसपर अर्जित ब्याज अग्निवीर को दिया जाएगा।
अग्निवीर को सेना में चयन के नियम/ शर्तें
अग्निवीर स्थाई रूप से सेना में चयन:
स्थाई चयन प्रक्रिया: अग्निवीरों के मामले में जिन्हें बाद में भारतीय सेना में नियमित संवर्ग के रूप में नामांकन के लिए चुना जाता है, उन्हें भुगतान की जाने वाली सेवा निधि पैकेज में केवल उस पर संचित ब्याज के साथ एक अंशदान होगा। यदि अनुबंध की अवधि समाप्त होने से पहले अग्निवीर अपने स्वयं के अनुरोध पर सेवा से बाहर हो जाते हैं, तो संचित व्यक्तिगत सेवा निधि पैकेज का भुगतान लागू ब्याज दर पर किया जाएगा। यदि अग्निवीर अनुबंध की अवधि समाप्त होने से पहले अपने स्वयं के अनुरोध पर सेवा से बाहर हो जाते हैं तो उन्हें संचित व्यक्तिगत सेवा निधि पैकेज का भुगतान लागू ब्याज दर पर किया जाएगा। ऐसी स्थिति में अग्निवीर सेवा कोष पैकेज में कोई भी सरकारी अंशदान का हकदार नहीं होगा। “सेवा निधि” को आयकर से मुक्त माना जायेगा।
अग्निवीर सेवा निधि भुकतान के नियम/ तरीके
अग्निवीर सेवा निधि पैकेज भुकतान विधि:
सेवा निधि विकल्प: अग्निवीर सेवन निधि प्राप्त करने के लिए प्रत्येक अग्निवीर दो विकल्प दिया जायेगा जिसका उद्देश्य बैंक गारंटी के माध्यम से स्वरोजगार योजना एवं उद्यमशीलता (कुछ नया करने की क्षमता) के लिए वित्तीय ऋण प्रदान करना तथा सेवा से बाहर निकलने पर तत्काल / आकस्मिक व्यय को पूरा करना है। सेवा निधि का विशेष विवरण अलग से प्रकाशित किया जाएगा।
अग्निवीर भत्ते:
अग्निवीर वेतन एक समग्र पैकेज है और वह किसी भी महंगाई भत्ते एवं सैन्य सेवा वेतन के लिए पात्र नहीं होगा। अग्निवीर भारत सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित राशन, पोशाक और यात्रा भत्ते के अधीन होंगे।
अग्निवीर भविष्य निधि, ग्रेच्युटी, पेंशन सम्बंधित नियम/ जानकारी
सशस्त्र बल कार्मिक भविष्य निधि:
अग्निपथ योजना के अंतर्गत भर्ती अग्निवीरों को सशस्त्र बल कार्मिक भविष्य निधि या किसी अन्य भविष्य निधि में किसी प्रकार का आर्थिक योगदान देने से छूट दी जाएगी।
अग्निवीर ग्रेच्युटी या पेंशन लाभ:
(g) अग्निपथ योजना के माध्यम से नामांकित अग्निवीरों को ग्रेच्युटी या पेंशन लाभ का कोई अधिकार नहीं होगा।
अग्निवीर जीवन बीमा कवर:
अग्निवीर जीवन बीमा: अग्निवीर को उनके अनुबंध की अवधि के लिए रुपये 48 लाख का गैर-अंशदायी जीवन बीमा कवर प्रदान किया जाएगा तथा अग्निवीर आर्मी ग्रुप इन्शुरन्स फण्ड (सेना समूह बीमा निधि AGIF) योजनाओं/ लाभों के लिए पात्र नहीं होंगे।
अग्निवीर सेवा नियम:
अग्निवीरों के लिए सेवा की अधिकतम अवधि चार वर्ष की होगी। यद्यपि अग्निपथ भर्ती योजना के तहत अग्निवीरों की सेवाएं सेना अधिनियम 1950 के अनुसार किसी भी समय समाप्त की जा सकती हैं।
अग्निवीरों की नियुक्ति की शर्तों को पूरा करने से पहले स्वयं के अनुरोध पर रिहाई की अनुमति नहीं है। हालांकि, अग्निपथ योजना के तहत भर्ती कर्मियों की सेवा कुछ विशेष परिस्थितियों में सेना के सक्षम अधिकारी द्वारा समाप्त की स्वीकृति दी जा सकती हैं।
अग्निवीर सेवा से समाप्ति:
(i) सभी अग्निवीरों को चार वर्ष की सेवा पूरी होने पर सेवामुक्त कर दिया जाएगा।
(ii) चार साल की सेवा समाप्त होने के बाद सेवामुक्त होने पर, अग्निवीरों को एक ‘सेवा निधि’ पैकेज का भुगतान किया जाएगा ताकि वे अन्य क्षेत्रों में रोजगार के लिए समाज में वापस आ सकें।
(iii) अग्निवीर किसी भी पेंशन या ग्रेच्युटी, भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना (ईसीएचएस), कैंटीन स्टोर विभाग (सीएसडी) सुविधाओं, पूर्व सैनिकों की स्थिति और अन्य संबंधित लाभों के लिए पात्र नहीं होंगे।
(iv) आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम 1923 के तहत अग्निवीरों को सेवा के दौरान प्राप्त वर्गीकृत जानकारी को किसी अनाधिकृत व्यक्ति या स्रोत के सामने खुलासा करने से रोक दिया जाएगा।
अग्निवीर आर्थिक लाभ एवं पेमेंट सम्बन्धी नियम
चार वर्ष की सेवा से बाहर निकलने वाले अग्निवीर कर्मियों के लिए लाभ:
चार साल की सेवा (जैसा लागू हो) पूरा करने के बाद, बाहर निकलने वालेअग्निवीरों को को निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाएंगे: –
अग्निवीर सेवा निधि पैकेज:
अग्निवीर की 4 वर्ष की सेवा होने पर भारत सरकार द्वारा 5.02 लाख की राशि का समायोजन अग्निवीर सेवा निधि (Corpus Fund) में किया जाएगा, सेवा निधि के रूप में रुपये 10.04 लाख की राशि एवं उसपर अर्जित ब्याज (Total 11.71 Lakh) अग्निवीर को दिया जाएगा।
अग्निवीर शिक्षा/कौशल/ कार्यकुशलता सम्बंधित फायदे
अग्निवीर कौशल प्रमाण पत्र:
अग्निवीर अनुबंधित अवधि के अंत में, अग्निवीरों को एक विस्तृत कौशल सेट प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा, जिसमें अग्निवीर द्वारा उसकी सैन्य सहभागिता की अवधि के दौरान हासिल किए गए कौशल और योग्यता के स्तर पर प्रकाश डाला जाएगा।
अग्निवीर 12वीं कक्षा पास प्रमाण पत्र:
10 वीं कक्षा के बाद भर्ती अग्निवीरों को उनकी 4 साल की अनुबंधित अवधि पूरी होने पर प्राप्त कौशल के आधार पर 12 वीं (समकक्ष परीक्षा) का प्रमाण पत्र दिया जाएगा। इस मामले में विस्तृत निर्देश अलग से जारी किए जाएंगे।
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अग्निवीर भर्ती के लिए ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया:
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Agniveer Terms & Conditions of Service
Monetory Benefits Entitlement on Death/ Disability of Agniveer
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Hello Tinku, please read on “Sol Clk selection process” and apply
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Hello Joshi, please write you age, qualification & district for agniveer rally bharti information, wish you all the best
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Please you and my I’d not applicable and you on tha I’d fast time Indian army please sir 🙏🙏🙏
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