Railway Recruitment Reservation Policy
रेलवे भर्ती आरक्षण नीति
Railway Bharti Reservation: रेलवे भर्ती रोजगार अधिसूचना में अ.जा./अ.ज.जा. और अन्य पिछड़ा वर्ग-नॉन क्रीमी लेयर, पूर्व सैनिक के लिए रिक्ति तालिका में उल्लिखित यथावश्यक एवं अनुमेय आरक्षण उपलब्ध है। Rail Bharti Reservation Policy in Hindi, Railway Bharti Arakshan Neeti, Rail Bharti arakshan policy.
(a) मानदंडों की पूर्ति के अधीन यदि कोई अभ्यर्थी अनारक्षित वर्ग के सारे मानदंडों को पूर्ण करता हैं, तो चाहे वह किसी भी वर्ग का हो, उसे उसी अनारक्षित रिक्ति वर्ग के तहत रखा जाएगा। हालांकि विशिष्ट समुदायों (अ.जा./अ.जा.जा, अ.पि.व- एनसीएल) के लिए निर्धारित रिक्तियों के लिए, केवल उस वर्ग के अभर्थियों पर विचार किया जाएगा।
(b) अनुलग्नक ए (अ.जा./अ.ज.जा. अभ्यर्थियों के लिए) एवं अनुलग्नक बी (अ.पि.व-एनसीएल अभ्यर्थियों के लिए) में दिए गए फार्मेट के अनुसार, अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व -एनसीएल के लिए आरक्षण हेतु सक्षम प्राधिकारी से सत्यापित जाति प्रमाण पत्र को दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तुत करना होगा।
(c) अ.पि.व. -एनसीएल अभ्यर्थियों के मामले में, प्रमाण पत्र से यह स्पष्ट होना चाहिए कि अभ्यर्थी भारत सरकार की अनुसूची के कालम 3, दिनांक 08.09.93 के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं. 36012/22/93 – स्थापना (एससीटी) एवं दिनांक 09.03.2004, 27.05.2013, 13.09.2017 के पुनः संशोधित का.ज्ञा.सं. 36033/3/2004 -स्थापना (आरईएस) में निर्दिष्ट व्यक्तियों/सेक्शनों के अंतर्गत नहीं हैं। इस अधिसूचना में जारी पद के लिए आवेदन करते समय अभ्यर्थी यह सुनिश्चित करें कि वे अ.पि.व-एनसीएल श्रेणी के अंतर्गत हैं। ऐसे अभ्यर्थियों को दस्तावेज-सत्यापन के दौरान निर्धारित प्रोफार्मा में वैध अ.पि.व प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। इसके अलावा, दस्तावेज-सत्यापन के समय श्रेणी प्रमाण पत्र के साथ निर्धारित प्रोफार्मा में एक वैध प्रमाण पत्र देना होगा कि वह क्रीमी लेयर के अंतर्गत नहीं आता है। यह इस शर्त पर निर्भर है कि जब तक कोई अभ्यर्थी अ.पि.व. की रिक्तियों के तहत आरक्षित श्रेणी (अ.पि.व.-एनसीएल) के सभी पात्रता नियमों को पूरा नहीं करता, तब तक उसे अ.पि.व. वर्ग का आरक्षण प्राप्त नहीं होगा तथा ऐसे अभ्यर्थी का आवेदन अनारक्षित वर्ग में विचार किया जाएगा।
(d) अनुसूचित जाति/जनजाति, अ.पि.व. -एनसीएल के अभ्यर्थी, जो आवश्यक शैक्षणिक योग्यताओं को पूरा करते हो, वे अनारक्षित रिक्तियों के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। हालांकि उन्हें अनारक्षित अभ्यर्थियों के साथ प्रतिस्पर्धा करनी होगी एवं अनारक्षित रिक्तियों के तहत आवेदन करने पर उन्हें उम्र सहित किसी भी अन्य छूट के पात्र नहीं होगें। हालांकि अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र में अपनी वास्तविक श्रेणी का उल्लेख करना होगा।
(e) रोजगार सुचना की समाप्ति तिथि की श्रेणी-स्थिति को ही आरक्षण सुविधाएं प्राप्त करने का मानदंड समझा जाएगा एवं इसके पश्चात किसी अभ्यर्थी द्वारा श्रेणी-स्थिति में किया गया बदलाव मान्य नहीं होगा।
पूर्व सैनिक (ईएसएम) – Ex Servicemen Reservation
(f) भूतपूर्व सैनिक से तात्पर्य है, वह व्यक्ति जिसने नियमित रूप से भारतीय संघ के थल सेना, नौसेना अथवा वायु सेना में किसी श्रेणी (कॉम्बेटेन्ट अथवा नॉन -कॉम्बेटेन्ट) पर रहकर देश की सेवा की हो परन्तु ऐसे व्यक्ति को इस वर्ग में नहीं माना जाएगा जिसने डिफेन्स सिक्युरिटी कॉपर्स, जनरल रिजर्व इंजीनियरिंग फ़ोर्स, लोक सहायक सेना और पारामिलिट्री सेना में काम किया हो।
ऐसे भूतपूर्व सैनिक जो आरक्षण का लाभ नहीं ले सकते
(a) जो या तो स्व अनुरोध पर ऐसी सेवा से सेवानिवृत अथवा कार्यमुक्त अथवा सेवामुक्त किए गए हों या अपने पेंशन के साथ नियोक्ता द्वारा कार्यमुक्त हुए हों, (अथवा)
(b) जो चिकित्सा आधार पर ऐसी सेवा से कार्यमुक्त हुए हों, यह चिकित्सा आधार सैन्य सेवा या उसके नियंत्रण से बाहर की परिस्थितियों तथा चिकित्सिक या किसी अन्य पंगुता पेंशन के कारण। (अथवा)
(c) जिसे इस प्रकार की सेवा से स्थापना में कमी के कारण मुक्त किया गया हो। (अथवा)
(d) जिसे आबंधन की विशेष अवधि को पूरा करने के बाद या अन्यथा स्वानुरोध पर या बर्खास्तगी या अक्षमता या कदाचार के कारण कार्यमुक्त किया गया है और उसे उपदान दी गई है और इसमें प्रादेशिक सेना के कर्मियों को शामिल किया गया है जैसे निरंतर सेवा के पेंशन धारक और अनियमित अर्हक सेवा के कारण या
(e) सेना डाक सेवा के कर्मी जो नियमित सेना के भाग हैं तथा अपनी मूल सेवा में पत्यावर्तन हुए बिना पेंशन सेना डाक सेवा से सेवानिवृत हुए हैं या चिकित्सा आधार पर सेना डाक सेवा से कार्यमुक्त हुए हैं और सैन्य सेवा या नियंत्रण से परे वृद्धि हुई परिस्थितियों तथा चिकित्सा या अन्य अक्षमता पेंशन से सम्मानित हों (या)
(f) वो कार्मिक जो 14 अप्रैल, 1987 से पूर्व छः महीने से अधिक के लिए सना डाक सेवा में प्रतिनियुक्त हों (या)
(g) प्रादेशिक सेना के कार्मिक सहित सशत्र बल के शैर्य पुरस्कार विजेता, या
(h) पूर्व-भर्ती हुए कार्मिक जिन्हे चिकित्सा आधार पर कार्यमुक्त किया गया हैं तथा दिनांक 01.02.2006 से चिकित्सा अक्षमता पेंशन प्रदान की गई हैं।
(j) संघ के सशत्र बल में सेवा प्रदान करने वाले व्यक्ति जो सेवा से सेवानिवृत होने पर पूर्व सैनिक के वर्ग में आते हैं, आबंधन के विशिष्ट निबंधन के पूर्ण होने के एक वर्ष पूर्व पुनः रोजगार के लिए आवेदन करने हेतु पात्र हैं तथा पूर्व सैनिक के लिए उपलब्ध सभी छूट प्राप्त कर सकते हैं परन्तु ऐसे व्यक्तियों को संघ के शस्त्र बल में आबंधन का विशिष्ट निबंधन पूरा करने तक वर्दी छोड़ने की अनुमति नहीं है।
(k) पूर्व सैनिक के रूप में सत्यापित होने के बाद अभ्यर्थी छः माह की निरंतर सेवा अवश्य पूरी किया हो।
तदनुसार ऐसे सेवारत सेना कर्मी को रोजगार सुचना की अंतिम तिथि के एक वर्ष के भीतर (दिनांक 30.06.2019 को या पहले) कार्यमुक्त किया गया हो, पूर्व सैनिक एवं उनके लिए अनारक्षित पदों की रिक्ति के लिए भी आवेदन कर सकते हैं।
(l) पूर्व सैनिक अभ्यर्थी जो केंद्र सरकार के ग्रुप सी एवं दी के अधीन पूर्व सैनिक को देय सुविधाओं का आहरण करते हुए नागिरक रोजगार प्राप्त कर चुके हैं, वे भी आवेदन कर सकते हैं परन्तु उन्हें केंद्र सरकार के तहत ग्रुप सी एवं डी में उच्च ग्रेड या संवर्ग में दूसरा नागिरक रोजगार प्राप्त करने के लिए केवल पूर्व सैनिक हेतु निर्धारित आयु छूट की सुविधा की अनुमतिहोगी। ऐसे अभ्यथियों को केंद्र सरकारी नौकरी में पूर्व सैनिक के लिए आरक्षित रिक्ति हेतु विचार नहीं किया जाएगा।
(m) यदि एक पूर्व सैनिक किसी नागरिक रोजगार में नियुक्त से पूर्व विभिन्न रिक्तियों के लिए आवेदन करता है, तो वह किसी उत्तरवर्ती रोजगार के लिए पूर्व सैनिक के रूप में आरक्षण की सभी लाभ प्राप्त कर सकता है बर्शते इस शर्त के लिए जैसे कोई पूर्व सैनिक नागरिक रोजगार में नियुक्त होता है, वह जैसे ही किसी सिविल रोजगार में ज्वाइन करे संबंधित नियोक्त को इस सुचना के बारे में आवेदन के विवरण के संबंध में स्व घोषणा/वचनबंध देगा। नियोक्त से प्राप्त अनापत्ति-प्रमाण पत्र के साथ इस घोषणा की प्रति की पावती दस्तावेज सत्यापन के दौरान प्रस्तुत की जाए, इसमें विफल होने पर उनकी अभ्यथिता रद्द हो जाएगी। आगे, यह सुविधा केवल तभी उपलब्ध होगी जब रिक्ति सीधी भर्ती द्वारा ही की जाएगी और जहाँ पूर्व सैनिक के लिए आरक्षण लागू होगा
(n) ‘पूर्व सैनिक’ की परिभाषा में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल एवं केंद्रीय पुलिस संगठन के सेवानिवृत्त/सेवामुक्त कार्मिक शामिल नहीं हैं। पूर्व सैनिक की श्रेणी के लिए आवेदन कर रहे अभ्यर्थी दस्तावेज सत्यापन के दौरान निर्धारित प्रपत्र में वर्ग प्रमाणपत्र सहित सभी दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत करें।
(o) पूर्व सैनिक का चिकित्सा मानक भारतीय रेल चिकित्सा नियमावली भाग-I के पैरा-534 के अनुसार होगा, जो www.indianrailways.gov.in से प्राप्त किया जा सकता है।
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